
समाज सुधार के लिए मीणा समाज चौरासी महापंचायत आयोजित
1 मार्च से लागू होंगे समाज सुधार के निर्णय
सवाई माधोपुर (अमिता मीना) मीणा समाज चौरासी महापंचायत का आयोजन शनिवार को शंभु पटेल (भैंसखेड़ा) की अध्यक्षता में भैंस खेडा गांव में स्थित सरकारी स्कूल में किया गया। महापंचायत में सवाई माधोपुर , टोंक , करौली और दौसा के सभी चौरासी के पटेलों पूर्व आईएएस टीका राम मीणा, मीणा समाज सत्ताईस्या के अध्यक्ष डॉ चन्द्र प्रकाश मीणा , आयोजक बंशी पटेल (भैंसखेड़ा) , प्रवक्ता मीणा समाज चौरासी दिन दयाल मीणा , आदिवासी मीणा सेवा संघ की अध्यक्ष बंसी लाल मीणा सहित समाज के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने सर्व सहमति से समाज सुधार के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श कर पाबंदी लगेगी हेतु सहमति जतायी ।
मीणा समाज सताएसा अध्यक्ष डॉ चंद्र प्रकाश मीणा ने बताया कि महापंचायत में टीका प्रथा बंद करने , लगन में 11 से अधिक सदस्य न जाने , सगाई में गोद भराई बिल्कुल बंद कर सगाई के दस्तूर में दोनों पक्षों से लड़का या लड़की रोकने के लिए अधिकतम दो व्यक्ति जाने, जामना, जडूलिया समाज द्वारा बंद करने, दहेज प्रथा समाज द्वारा निषेध करने के निर्णय लिए गए। साथ ही सामूहिक विवाह सम्मेलन करने पर संस्थानों को जिम्मेदारी दी गई एवं भात में पेट पहरावनी अन्य को नेग में 10 रुपए से 100 रुपए तक किया गया। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पिकअप डीजे व चलता फिरता डीजे सभी सामाजिक कार्यक्रमों में बंद किया। समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी समाज के संस्थानों को दी गई है। सार्वजनिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक स्थानों पर शराब निषेध है। दहेज प्रथा के खातिर कोई शादी तोड़ता है तो जाजम उस पर निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। मृत्य भोज को सर्व सहमति से भारतीय संविधान के अनुसार बंद का आह्वान किया गया । मृत्यु भोज में शामिल होने पर प्रतिबंध करने के निर्णय लिए गए। तीय में रसोई बंद व तीय की मलणी बंद। सामाजिक अपराध करने वाले को निंदा की दृष्टि से देखा जाएगा। अंतरजातीय विवाह को जाजम ने मान्य नहीं किया है। सोशल मीडिया पर गलत संस्कृति एवं समाज के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों पर सामाजिक द्वारा आई टी कानून के तहत कारवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि महापंचायत संस्थान एवं समाज के समस्त अध्यक्षों एवं महापंचायत में उपस्थित समाज के गणमान्य लोगो द्वारा समाज सुधार महापंचायत के निर्णयों को कार्यवाही रजिस्टर में संधारण किया गया। समाज द्वारा लिए गए सभी निर्णय 1 मार्च 2025 से लागू होंगे।



