
चाचा की हत्या के आरोपी दो भतीजो को आजीवन कारावास व अर्थदंड की हुई सजा,
बंटवारे को लेकर हुए झगड़े में चाचा की मौके पर ही हो गई थी मौत
कठूमर (अशोक भारद्वाज):- अपर जिला सेशन न्यायालय कठूमर में न्यायाधीश श्रीमति सरिता धाकड़ ने कठूमर के ग्राम हनुमंता में घर के जमीन बंटवारे को लेकर करीब 12 वर्ष पहले हुए प्रकरण का गुरुवार को फैसला सुनाया, इस प्रकरण को लेकर रीडर महेश चंद शर्मा ने बताया कि 23 गवाह व 36 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।
जिस के उपरांत अपने चाचा धर्म चंद शर्मा की हत्या के आरोपी भुवनेश चंद शर्मा को आजीवन कारावास व ₹25000 अर्थ दण्ड व उसके भाई सुरेश चंद शर्मा को आजीवन कारावास 25 हजार रूपए अर्थ दंड एवं 5/27 आर्म्स एक्ट दोष सिद्ध अपराध होने पर 3 वर्ष कठोर कारावास तथा ₹25000 अर्थ दंड से दंडित किया गया। इधर हैड कांस्टेबल अमी चंद ने बताया कि कठूमर थाने में 20 अक्टूबर 2013 को परिवादी दिनेश पुत्र मुलीराम निवासी हनुमंता ने रिपोर्ट पेश की धर्मचंद अपने भाई जोरमल से बात कर रहा था, जोरमल की पत्नी रामवती आई और धर्मचंद से बंटवारे के बारे में गाली गलौज करने लगी पीछे से साथ में आए भुवनेश, सुरेश पुत्रान जोरमल सहित करीब आधा दर्जन लोगों के हाथों में लाठी, डंडा, फरसी, पत्थर व देशी कट्टा से हमला कर दिया जिस पर धर्मचंद की छाती में गोली पार हो गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई व आरोपी मौके से फरार हो गए थे और धर्मचंद की मौके पर ही मौत हो गई थी।



