राजस्थानराज्य

नगरपरिषद के सभापति – उपसभापति को किया निलंबित

नगरपरिषद के सभापति – उपसभापति को किया निलंबित


नगरपरिषद के सभापति – उपसभापति को किया निलंबित

कुचामन के सभापति आसिफ खान ओर उपसभापति हेमराज चावला को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया। स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निर्देशक जे चंदशेखर ने मंगलवाल को यह आदेश जारी किया। सभापति आसिफ खान के नाम पर निर्देशन पत्र में जानबूझकर छिपाने का आरोप हैं।जिला कलेक्टर डीडवाना – कुचामन से जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट के अनुसार सभापति ने पदोन्नति के योग्य कार्मिकों को छोड़कर नीचे की मेरिट लिस्ट के कर्मचारियों को सीधे पदोन्नति दी। यह राज्य सरकार के पदोन्नति नियमों का उल्लंघन है।उप सभापति हेमराज चावला पर नगर पालिका की बेशकीमती भूमि का फ्री होल्ड वाणिज्यिक पट्टा मास्टर प्लान के विपरीत प्राप्त करने का आरोप है। गलत पट्टा
जारी होने के बाद भी उन्होंने इस मामले को नगर परिषद के संज्ञान में नहीं लाया।दोनों अधिकारियों को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (1) और 39 (6) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। विधि विभाग में न्यायिक जांच विचाराधीन है।

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