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शाहरुख-दीपिका को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत:भरतपुर में दर्ज FIR पर रोक, डिफेक्टिव वाहनों की ब्रांडिंग करने का लगा था आरोप

शाहरुख-दीपिका को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत:भरतपुर में दर्ज FIR पर रोक, डिफेक्टिव वाहनों की ब्रांडिंग करने का लगा था आरोप

जयपुर
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस सुदेश बंसल की बैंच ने दोनों के खिलाफ भरतपुर में दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। भरतपुर में दोनों के खिलाफ डिफेक्टिव व्हीकल की मार्केटिंग करने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी।

दोनों ब्रांड एंबेसेडर के साथ हुंडई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अनसो किम, होल टाइम डायरेक्ट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तरुण गर्ग और शोरूम मालिकों का नाम भी एफआईआर में शामिल था।

शाहरुख खान की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल वीसी, दीपिका पादुकोण की ओर से सीनियर वकील माधव मित्र और एमडी अनसो किम की ओर से सीनियर वकील विवेक राज बाजवा ने बहस की।

राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहत दी।
राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहत दी।

हमारे खिलाफ स्पष्ट आरोप नहीं हाईकोर्ट में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, एमडी अनसो किम और एक अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाओं में कहा गया था कि हमारे खिलाफ कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। परिवादी वकील कीर्ति सिंह ने करीब 3 साल गाड़ी को चलाया है और 67 हजार से ज्यादा किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं। अगर उन्हें फिर भी किसी तरह की शिकायत थी तो इसके खिलाफ उपभोक्ता कोर्ट में जा सकते थे। इस तरह के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती हैं।

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